दहाड़ न्यूज़ चंडीगढ़,हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 के दौरान बैंकों, व बीमा कम्पनियों द्वारा शीघ्र ही बीमित किसानों व फसलवार बीमित रकबे की सूचना का मिलान किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री अभिलक्ष लिखी की अध्यक्षता में आज प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में खरीफ 2016 के दौरान लागू फसल बीमा योजना की समीक्षा की गई। बैठक में बीमा कम्पनियों ने बताया कि जल-भराव से हुए नुकसान के आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है। बीमा कम्पनियों को यह कार्य नवम्बर 2016 के अन्त तक पूरा करने व क्लेम वितरित करने के लिए कहा गया।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक भूपिन्द्र सिंह ने बताया कि रबी फसल 2016-17 में फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बैकों, बीमा कम्पनियों एवं सम्बन्धित विभागों को तैयारी करने के लिए कहा गया। बैठक में बताया गया रबी में किसानों का प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत है तथा बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2016 है। बैंक अपने रिकार्ड में किसानों की जमीन तथा उनके द्वारा बोई गई फसलों का विवरण वास्तविक स्थिति अनुसार दर्ज करेंगे, जिससे उनका सही प्रीमियम काटा जा सके। बीमा कम्पनियों को रबी फसलों के लिए उपयुक्त मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती करने एवं प्रचार सामग्री की व्यवस्था करने को भी कहा गया। बैठक में बैंकों के स्टाफ की ट्रेनिंग कराने के लिए कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया गया।
इस बैठक में कृषि, बागवानी, वित्त, राजस्व, योजना तथा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त नाबार्ड, बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।