मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू की है

पानीपत इंडिया की दहाड़ ब्यूरो , ( रमा देवी )  हरियाणा के गरीब परिवारों को उनकी कन्याओं की शादी में आर्थिक सहायता के रूप में कन्यादान दिया जाता है। इस योजना के अन्र्तगत सभी वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित और अनाथ बेसहारा बच्चे, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है, उनकी लड़की की शादी के लिए भी 41 हजार रूपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 527 लड़कियों की शादी में कन्यादान के रूप में 1 करोड़ 48 लाख 79 हजार रूपये की राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है।
अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए नई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू की है। इस योजनाके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 41 हजार रूपये तथा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बंधित गरीबी रेखा से नीेचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 11 हजार रूपये और उच्च जाति के ऐसे गरीब परिवार जिनके पास बीपीएल कार्ड  नहीं है, उनको भी 10 हजार रूपये की कन्यादान राशि दी जाती है। अब नई योजना के तहत विधवा की कन्या की शादी में 51 हजार रूपये दिए जाएगें।
मेहता ने बताया कि समाज के सभी वर्ग के लोगों जिनके पास ढाई एकड़ कृषि भूमि अथवा एक लाख रूपये से कम वार्षिक आय है, को 11 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुरू रविदास, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर दास तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर की जयंतियां सरकार द्वारा मनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें कन्या की शादी की निर्धारित तिथि से एक महीना पूर्व अपने आवेदन पत्र जिला में बनाए गए सीएससी केन्द्रों में ऑनलाईन जमा करवाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए  जिला लघु सचिवालय में स्थापित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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