यूपी व पानीपत की तरफ से आने वाले भारी वाहनों पर पाबंदी 

सोनीपत  ( आदेश त्यागी घसौली )    जिला मैजिस्ट्रेट के मकरंद पांडुरंग ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए यूपी व पानीपत की तरफ से भारी वाहनों से शहर से गुजरने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यूपी व पानीपत से आने वाले भारी वाहन दिल्ली में टोल से बचने के लिए शहर के अंदर से गुजरते हैं और मुरथल व बहालगढ़ कट से शहर में आकर खरखौदा-सोनीपत रोड से गुजरते हैं। इससे शहर में हादसों का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में किसी भी तरह की जान-माल की हानि, सार्वजनिक स्थानों पर तनाव की आशंका को देखते हुए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत 9 टन व इससे अधिक वजन के भारी वाहनों के 23 अक्टूबर से 22 दिसंबर 2016 तक शहर से गुजरने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई जाती है।

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