चंडीगढ़। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी -2020 के तहत फील्डमैन श्रेणी के 50 पदों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह बताया कि विभाग में फील्डमैन के रूप में कार्यरत 474 कर्मचारियों में से 50 ने ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। इसके बाद, एक से 14 सितंबर 2020 तक शिकायत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। कौशल ने बताया कि कृषि विभाग की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति -2020 के तहत विशेष श्रेणियों (नवविवाहित या हाल ही में तलाकशुदा हुई महिला कर्मचारियों) के स्थानांतरण के लिए ड्राइव एक सितंबर से 14 सितंबर 2020 के बीच संचालित किया जाएगा। इन विशेष श्रेणियों के लिए शिकायतों पर निर्णय और स्थानांतरण आदेश 21 और 22 सितंबर 2020 को जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार, एक नव-विवाहिता या तलाकशुदा महिला कर्मचारी को तीन वर्षों की अवधि के लिए उसकी पहली पसंद का स्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद, यदि कर्मचारी स्थानांतरण ड्राइव में भाग लेता है तो उसे उसकी पसंद के अनुसार पहले, दूसरे या तीसरे स्टेशन को आवंटित किया जाएगा। इसी तरह, 100 प्रतिशत विकलांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता से पीडि़त किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार उसकी पसंद से चयन किया गया पहला स्टेशन दिया जाएगा।
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